नैनीताल: उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी रहत मिली है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है।
आप को बतादें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखा था। कोर्ट इस मामले पर 29 जून से लगातार सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी।
मामले के अनुसार सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार की ओर से चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड एक्ट असांविधानिक है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
I am awaiting the full judgment to be up loaded. Broadly some Sections appear to have been struck down, but the Act as such minus these Sections remains. Hence I have to approach the SC as in my earlier victories after losing in the HC e.g., Sabhanayagar Nataraj,2G Spectrum cases
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 21, 2020
It appears the UK case stands dismissed subject to some sections struck down. Will go to Supreme Court after getting the written order
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 21, 2020