नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसकी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। देखें क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी उन्होने।
इस महामारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ हिंसा या उत्पीड़न की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अध्यादेश लाया गया है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा
महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन और अध्यादेश लागू किया जाएगा। ऐसा अपराध अब संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। 30 दिनों के भीतर जांच की जाएगी। आरोपी को 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की सजा होगी
केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश लाया है जिसमे 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है अगर किसी को दोषी पाया गया तो
स्वास्थ्य विवरण अब सप्ताह में 4 दिन होगी, प्रेस विज्ञप्ति और कैबिनेट ब्रीफिंग वैकल्पिक दिनों में की जाएगी
अगर स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लीनिकों को नुकसान होता है, तो क्षतिग्रस्त संपत्ति के बाजार मूल्य का दोगुना मुआवजा अभियुक्तों से लिए जाएगा
गंभीर चोटों के मामले में, आरोपी को 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। उन्हें 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उड़ान फिर से शुरू होने पर यह घोषणा समय पर की जाएगी