देहरादून: मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु शुक्रवार को सचिवालय में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पांचों लोकसभा सीटों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ निर्वाचन से संबधित विभिन्न विषयों पर बैठक की।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि, प्रत्येक परिवारों को वोटर गाइड, फोटो वोटर स्लिप व एपिक कार्ड बीएलओ के माध्यम से समय पर उपलबध करा लिये जाय। इसकी लगातार माॅनिटरिंग भी की जाए। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध समय पर कर लें। मुख्य निर्वाचन कार्यालय से उपलब्ध कराई जाने वाली अवशेष सामग्रियां भी जल्द ही उपलब्ध करा दी जायेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 20 मार्च 2019 तक सभी जनपदों में प्रथम रेण्डामाइजेशन करा लिया जाए। द्वितीय रेण्डमाइजेशन भी प्रेक्षक की उपस्थिति में 02 अप्रैल 2019 तक पूर्ण कर लिया जाए। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी करवाए जाय।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि 18 मार्च से 25 मार्च 2019 तक प्रत्येक कार्य दिवस (दिनांक 18, 19, 22 व 25) को नामांकन किया जायेगा। प्रत्याशी का नामांकन पत्र प्रातः 11ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक लिया जायेगा। यदि 03ः00 बजे बाद कोई प्रत्याशी नामांकन कक्ष में प्रवेश करता है तो, उस प्रत्याशी का नामांकन पत्र जमा नहीं किया जायेगा। एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र भर सकता है। प्रत्याशियों को अपना अलग बैंक एकाउण्ट खोलना होगा। प्रत्याशी संयुक्त खाता खोल सकता है, लेकिन संयुक्त खाता केवल इलेक्शन एजेंट के साथ ही खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रत्याशी ने एफिडेविट पूरा न भरा हो तो, उन्हें एफिडेविट में अपूर्ण जानकारी के बारे में बता दिया जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी की जायेगी। नामांकन के दौरान यह भी ध्यान रखा जाए कि वीडियोग्राफी के दौरान नामांकन कक्ष में घड़ी उपयुक्त स्थान पर लगी हो, ताकि डेट और टाइम भी दिखता रहे। नामांकन प्रक्रिया के अन्तिम दिन 2ः00 बजे से 03ः00 बजे तक नामांकन कक्ष में पूरी रिकाॅर्डिग की जाय। इस दौरान यदि कोई नामांकन नहीं भी करता है, तब भी रिकाॅर्डिंग होगी। प्रत्येक दिन होने वाले नामांकनों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा। स्क्रूटनी की भी पूरी वीडियोग्राफी की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पूरा अध्ययन कर लें।