पंचकुला : पंचकुला स्पेशल कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्य को सजा सुनाएगी। सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी स्वीकार कर ली। इसमें पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत राम रहीम को पेश करने की अनुमति मांगी गयी थी।
CBI की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने हत्या मामले में 11 जनवरी को गुरमीत और तीन अन्य – कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह ओर कृष्ण लाल को दोषी ठहराया था। चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया जा चुका है। निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया जा चुका है। फिलहाल गुरमीत राम रहीम अपनी दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म करने के जुर्म में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल कैद की सजा काट रहा है। मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने से पहले कानून व्यवस्था को देखते हुए सिरसा और रोहतक में धारा 144 लागू कर दी गई है। रेप केस में गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकुला, सिरसा और रोहतक समेत हरियाणा के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी।
सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा के मुताबिक, सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी स्वीकार कर ली. हरियाणा सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को देखते हुए कोर्ट से सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की अपील की थी। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पहले गुरमीत राम रहीम की पेशी होगी और फिर कोर्ट सजा सुना देगी।
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस करीब 16 साल पुराना मामला है. इस केस में ही आज डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई जानी है। साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छत्रपति अपने समाचार पत्र में डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते थे। पत्रकार छत्रपति के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था। बाद में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने साल 2007 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसमें डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था।