देहरादून: दिनांक 07/03/2020 को वादिनी सीता देवी पुत्री गुड्डू निवासी भीमावाला, नवघाट विकासनगर, देहरादून द्वारा थाना बसंत विहार मे एक तहरीर दी गई थी कि दिनांक 27/12/2019 को विकासनगर में उसके छोटे भाई मुकेश का एक्सीडेन्ट होने पर दाहिनी पैर टूट गया था। ईलाज हेतु मौके पर एम्बुलेन्स बुलाकर दून अस्पताल ले जाने को कहा गया किन्तु एम्बुलेन्स चालक द्वारा घायल को दून अस्पताल न ले जाकर जावला मैडिकल सेन्टर बल्लीवाला पर ले जाकर छोड दिया गया, जहॉ पर अगले दिन जावला हॉस्पिटल के चिकित्सक द्वारा पुनः एम्बुलेन्स बुलाकर घायल को डॉ0 प्रसून महेश्वरी के क्लीनिक पर ले जाया गया तथा मरीज को ऑपरेशन थियेटर ले जाकर पैर मे रॉड डालने की बात कही गई व पुनः जावला मैडिकल सेन्टर में आई0सी0यू0 मे भर्ती कर दिया गया।
जावला मैडिकल सेन्टर के डॉक्टर द्वारा दिनांक 04/03/2020 को पैर में डाली गई रॉड को निकालने के लिए कहकर दिनांक 05/01/2020 को उपचार के बाद घायल को डिस्चार्ज कर दिया। उक्त इलाज में 1,50,000/- रुपये खर्च हुए ।
डॉक्टर के कहे अनुसार वादिनी अपने भाई को लेकर दिनांक 04/03/2020 को जावला मैडिकल सेंटर पहुची तो घायल का ईलाज करने वाले डॉक्टर व अन्य स्टॉफ कर्मचारी भाग चुके थे। इस पर वादिनी अपने भाई को लेकर पुनः प्रसून महेश्वरी क्लीनिक गई तो डॉक्टर द्वारा एक्स-रे के बाद बताया कि घायल के पैर मे कोई भी रॉड नही है। वादिनी द्वारा जावला मैडिकल सेंटर से ईलाज की फाईल वापस मांगने पर मौजूद स्टॉफ द्वारा गाली गलौच की गई। वादिनी की तहरीर के आधार पर घायल का उपचार करने वाले कथित डॉक्टर व स्टॉफ बकार चौहान, ललित लहरी, डॉ0 प्रसून, सना, अलीशा चौहान और एम्बुलेन्स चालक अबरार के विरुद्ध धारा 406/420/120 B/504 IPC में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है ।