देहरादून: कैबिनेट बैठक समाप्त , शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक कर रहे है ब्रीफिंग, कैबिनेट के फैसले कैबिनेट में कुल 16 मामलों पर हुई चर्चा और निर्णय 1 – महात्मा गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत बचे 8 पदों पर सरकार ने की वेतनमान में वृद्धि 2 – कैंपा योजना वार्षिक लेखा योजना को सदन के पटल पर रखने को कैबिनेट की मंजूरी 3 – होटल एंड रेस्टोरेंट क्लासिफिकेशन कमेटी द्वारा दी जाएगी होटलों को स्टार रेटिंग 4 – भूत पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाएं समाप्त 31 – 03 -2019 से किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सुविधा नही दी जाएगी 5 – उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ प्रवक्ता संवर्ग अधिनियम में संशोधन। सीधी भर्ती की प्रक्रिया में साक्षात्कार समाप्त। पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं अब नही मिलेगी., उत्तराखंड अधीनस्थ दिशा अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग में सेवा नियमावली 2019 में किया गया संशोधन. केबिनेट के सम्मुख 16 प्रस्ताव आये15पर मुहर लगी कैम्पा अधिसूचना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को कैबिनेट की मंजूरी समूह ग 2013 नियमावली में संसोधन को मंजूरी,। आयु 21 से 42 वर्ष की गई है प्रवक्ता पद के लिए, 6 – जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंत्रिमंडल ने दी सहमति, 7 – एकल आवास भवनों में वन टाइम सेटलमेंट 31 दिसम्बर 2019 तक पुराने दरों पर किये जायेंगे जिन लोगो ने बढ़े हुई दरों पर पैसा जमा कराया है उनका बढ़ा हुआ पैसा वापस किया जाएगा । 8 – हरिद्वार विकास प्राधिकरण और मसूरी विकास प्राधिकरण और पौड़ी विकास प्राधिकरण अपने जिलों में ही रहेगा दूसरे जिलों में नही. मोटर व्हीकल एक्ट में राज्य सरकार ने किया आंशिक संशोधन
15- मोटर अधिनियम 1988 में संशोधन: केंद्र के द्वारा जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने में लगभग 50 फीसदी तक की छूट दी गई है।
– धारा 177, 178, 178 (2), 178 (3)(क), 112 के नियम में दिए गए जुर्माने को यथावत रखा है।
– धारा 180 में जुर्माना को 5,000 से घटाकर 2,500 किया गया।
– धारा 7 में यानी गाड़ी के मोडिफिकेशन पर एक लाख से घटाकर 50 हज़ार किया गया।
– धारा 182 (ख)में 10,000 जुर्माने को घटाकर 5,000 किया गया।
– ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए 10,000 की जगह 2500 का जुर्माना
– क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपये प्रति सवारी जुर्माना वसूला जाएगा।
– सीट बेल्ट पर एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान।
– अग्निशमन, एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 से घटाकर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान।
– गलत नंबर प्लेट लगाने पर 5000 का जुर्माना देय होगा।
– वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते समय पहली बार में ₹1000 का चालान होगा दूसरी बार में 2000 रुपये का होगा चालान।
– खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना
– ओवर स्पीड चलने पर 2000 रुपये का किया जुर्माना