नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने हरिद्वार की निलंबित जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चैधरी को बहाल करने आदेश दिए हैं। इतना ही नीे कोर्ट ने शासन से जिला पंचायत में तीन सदस्यीय समिति बनाने के आदेश को भी रद्द कर दिया।
सरकार के लिए राहत की बात यह है कि कोर्ट फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियों को सीज करने के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार दुकानों की नीलामी के मामले में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के आधार पर पिछले वर्ष दिसंबर में सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष को निलंबित करते हुए तीन सदस्यीय कमेटी को जिला पंचायत का कामकाज सौंप दिया था। कमेटी में विधायक प्रणव चैंपियन की पत्नी देवयानी व अन्य हैं।
सरकार के इस आदेश को सविता चैधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार के निलंबन आदेश व तीन सदस्यीय कमेटी के गठन के आदेश को निरस्त कर दिया। इसे सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के लिए भी झटका माना जा रहा है।