देहरादून: शुक्रवार को कोतवाली नगर देहरादून में बिना अनुमति जुलूस निकाले जाने पर उत्तराखण्ड विश्वकर्मा शिल्पकार मंच के विरूद्ध अभियोंग पंजीकृत किया गया है। इससे पूर्व मे ही एसएसपी देहरादून ने जिले में शांति/कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिऐ दिशा-निर्देश जारी कर बताया था कि, किसी भी जूलूस/रैली निकालने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेना अति आवश्यक है, बिना अनुमति के जूलूस निकालने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी वैद्यानिक कार्यवाही की चेतावनी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की गयी थी।
वहीँ आज रीना गोयल संस्थापक उत्तराखण्ड विश्वकर्मा शिल्पकार मंच के नेेतृत्व मे करीब 120 लोगों ने एक जुलूस नगर निगम कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला। जुलूस का नेतृत्व करने वाले और जूलूस में सम्मिलित लोंगो से जूलूस को निकालने की अनुमति के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया गया कि, वे सीएए के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नही की गयी है। जिस पर जुलूस मे सम्मिलित सभी लोंगो के विरूद्ध बिना अनुमति के जूलूस निकालकर यातायात बाधित करने के अपराध में कोतवाली देहरादून पर मुअस 452/19 धारा 143,145,186,341 भादवि बनाम रीना गोयल आदि 120 लोगों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
एसएसपी ने उपरोक्त कार्यावाही कर स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना अनुमति के जूलूस प्रदर्शन आदि करने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही भविष्य में भी सुनिश्चित की जायेगी।