नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में क्षेतिज आरक्षण दिए जाने को असंवैधानिक घोषित करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य आन्दोलनकारीयों और सरकार को बड़ा झटका लगा है।
आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियो में 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण का मामला अदालत में विचाराधीन था। इस याचिका पर पिछले साल फैसला आया, तो उसमें दो न्यायाधीशों की राय अलग-अलग थी। जिनमे जस्टिस सुधांशु धुलिया की कोर्ट का मत था कि, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देना असंवैधानिक है तो वहीँ जस्टिस यूसी ध्यानी की कोर्ट ने आरक्षण को विधि सम्मत घोषित किया था। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने ये मामला तीसरी बेंच को रेफर कर दिया था। पिछले दिनों कोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी है। आज बुधवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ मामले ने यह निर्णय सुनाया है।