देहरादून: गाड़ियों का नाम ट्रांसफर कराने, परमिट बनवाने या नवीनीकरण कराने, इंश्योरेंस कराने, लोन कटाने के साथ ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य कागजातों के लिए अब वाहन स्वामियों को स्वयं आरटीओ जाना होगा।
अब कोई भी कागजात दलालों के जरिये नहीं जमा कराया जा सकेगा। पिछले दिनों विजिलेंस टीम के छापे में परिवहन विभाग के कर्मचारी व दो दलालों को दबोचे जाने के बाद कई नए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आरटीओ डीसी पठोई की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब कोई भी कागजात दलालों के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। जब तक वाहन स्वामी स्वयं कागजात लेकर नहीं आएगा या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति नहीं मौजूद होगा, कोई भी कागजात नहीं तैयार किया जाएगा।