देहरादून: थाना राजपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति से बैंक सेटलमेंट कराने के नाम पर हरियाणा निवासी व्यक्ति द्वारा साढ़े 17 लाख रूपये हडपने का मामला सामने आया है। मामले के अनुसार, 7 अप्रैल को संजीव सिंह निवासी कुठालवाली जौहडी गांव थाना राजपुर देहरादून में हाजिर थाना आकर लिखित सूचना दी कि, वह अपने ससुर कृष्णकांत पुत्र जनार्दन प्रसाद, जो कि ओएनजीसी से सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके साथ कृसाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी चलाते थे। वादी के ससुर कृष्णकांत की हार्ट अटैक होने की वजह से मृत्यु हो गई तथा कंपनी घाटे में चली गई तथा कंपनी के ऊपर बैंक का काफी कर्जा हो गया था, जिसका केस वादी और बैंक के मध्य डीआरटी लखनऊ में लंबित था।
इस दौरान उनकी पहचान अमरपाल पुत्र जयचंद निवासी ग्राम उड़ना थाना सरधना मेरठ से हुई तथा उन्होंने चंद्रपाल नामक व्यक्ति निवासी हरिद्वार से मिलाया और उन्होंने बताया वित्त मंत्रालय में उनके परिचित हैं, जो बैंक सेटलमेंट करा सकते हैं। इस पर उन लोगों की सहमति बन गई तथा इनके द्वारा भगवान शर्मा पुत्र रवि दत्त शर्मा निवासी मधु विहार लेन नंबर 03 रेवाड़ी हरियाणा, जो कि खुद को डीजीएम स्टेट बैंक लुधियाना बताया तथा स्टेट बैंक मुंबई के PA को अपना ब्रदर इन लॉ बता कर बोला, कि इस तरह के बैंक सेटलमेंट हम लोग कराते हैं तथा इसकी एवज में पीड़ित से विभिन्न माध्यमों से अलग-अलग तारीकों को नकद एवं बैंक के माध्यम से कुल 17,50,000 रुपए लिए गए, परंतु किसी प्रकार का बैंक सेटलमेंट नहीं कराया गया, जिससे उनके ऊपर कर्ज का दबाव और बढ़ गया।
उनके द्वारा बार-बार पूछने पर इनके द्वारा बताया गया कि, कुछ दिनों में तुम्हारा काम हो जाएगा, परंतु इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। रकम वापस मांगने पर इनके द्वारा धमकी दी गई कि कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा तथा आजकल-आजकल करके टालते रहे। सूचना पर तत्काल थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 42/2017 धारा 420 /406 /506 ipc पंजीकृत किया गया। विवेचना में साक्ष्य संकलन व अन्य दस्तावेजों का विश्लेषण कर अभियुक्तों की तलाश की गई, जिस पर 10 अगस्त को अभियुक्त भगवान शर्मा पुत्र रवि दत्त शर्मा निवासी मधुर बिहार लेन नंबर 3 जिला रेवाड़ी हरियाणा की तलाश में एक टीम तैयार कर अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु जिला रेवाड़ी हरियाणा रवाना की गई, जिनके द्वारा अभियुक्त भगवान शर्मा उपरोक्त को जिला रेवाड़ी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। अभियोग में विवेचना प्रचलित है तथा धोखाधड़ी में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त भगवान शर्मा पुत्र रवि दत्त शर्मा निवासी मधु विहार, लेन नंबर 3 जिला रेवाड़ी हरियाणा, उम्र 52 वर्ष है।