नैनीताल: हाई कोर्ट ने बाजपुर नगर पालिका के चुनाव 31 दिसंबर से पहले कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद बाजपुर पालिका चुनावों को लेकर जारी असमंजस अब समाप्त हो गया है।
बाजपुर की पूर्व पालिकाध्यक्ष जसबीर कौर ने याचिका दायर कर पालिका बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि या तो बाजपुर में अन्य निकायों के साथ चुनाव कराए जाएं, या जब तक चुनाव नहीं होते तब तक उन्हें ही पालिका संचालन की जिम्मेदारी दी जाए। मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. महेंद्र पाल ने कहा कि सरकार ने अन्य निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी, मगर बाजपुर को तकनीकी कारणों से छोड़ दिया। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को 31 दिसंबर से पहले चुनाव कराने के आदेश पारित किए हैं। यहां बता दें कि कोर्ट ने सोमवार को रुड़की नगर निगम के चुनाव भी 31 दिसंबर से पहले कराने के आदेश दिए थे।