Bageshwar: चरस के दो आरोपियों को 20 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

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नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट: 
बागेश्वर (Bageshwar): बागेश्वर जिला विशेष सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र दत्त ने चरस तस्करी के आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड़ से दंण्डित किया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त करावास की सजा सुनाई हैं।मामले के अनुसार 12 अगस्त 2022 को थाना झिरौली के तत्कालीन थानाध्यक्ष कैलाश सिंह पुलिस टीम के साथ इन दोनों व्यक्तियों से एक कार में 7.038 किलोग्राम चरस बरामद की थी।

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