रामपुर. समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को अपर जिला सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने जेल भेज दिया है। स्वार सीट से विधायक रहे आजम के बेटे अब्दुल्ला खान के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में 24 फरवरी को तारीख पर पेश न होने पर अदालत ने आजम खान उनकी पत्नी और रामपुर विधायक तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम खान की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। पुलिस प्रशासन ने रामपुर में इसकी मुनादी भी कराई थी।आज तीनों कोर्ट के सामने पेश हुए और जमानत याचिका डाली।
अपर जिला जज धीरेंद्र कुमार ने आजम, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तीनों नेताओं को दो मार्च तक जेल में रहने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। यह कार्रवाई आजम पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 4/2019 में अंतर्गत धारा 420, 468, 468 के तहत की गई है।
Rampur: Samajwadi Party MP Azam Khan, his wife Tanzeen Fatima and son Abdullah Azam sent to jail in a forgery case. Next date of hearing is on March 2. pic.twitter.com/FG5Eayu3NY
— ANI UP (@ANINewsUP) February 26, 2020