देहरादून ज़िले में ऐसे क्षेत्र जहां दुकानें खोलने में दी गई छूट – जिलाधिकारी देहरादून ने किए ये निर्देश जारी

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देहरादून: भारत सरकार द्वारा दुकानों को खोले जाने के संबंध में जारी गाइडलाइन पर उत्तराखंड सरकार ने भी ग्रीन जोन वाले 9 पर्वतीय जिलों में दुकानें खोलने की अनुमति दी है। यहां दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। 

इसी क्रम में जिलाधिकारी देहरादून ने भी निर्देश जारी किए है जिसमें देहरादून जिले के नगर निगम व नगर पालिका की सीमाओं से बाहर, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक पंजीकृत दुकाने खोली जा सकेंगी। इसमे सिंगल या मल्टीब्रांड शोरूम को इज़ाज़त नही दी गई है।

वहीं ऋषिकेश एवं विबिन्न नगर पालिका क्षेत्रों की सीमाओं के अंदर पड़ने वाली पंजीकृत दुकाने भी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जिलाधिकारी के आदेश में लिखित नियम अंकों के अनुसार ही दुकानें को खोला जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दुकान खुलने वाले क्षेत्रों में नाई व शराब की दुकान पूर्व की ही भांति बंद रहेंगे। इस के साथ ही समाजिक दूरी का पालन भी करना होगा। सिर्फ 50 प्रतिशत ही स्टाफ इन दुकानों में काम कर पाएंगे। वहीं मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही बेवजह घूमने अथवा भीड़ लगाने पर भी कार्यवाई होगी। पास सम्बंधित थानों से ही हासिल किया जा सकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर उत्तरदायित्व दुकानदार का होगा, जिसपर दुकानदार पर मुकदमा भी दर्ज होगा।

लेकिन नगर निगम देहरादून के किसी भी क्षेत्र मैं अभी कोई छूट नहीं दी गई है। देहरादून में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी।

आदेश इस प्रकार से है।

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