नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और 11 आप पार्टी विधायकों को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में बड़ी राहत मिली है। सीएम केजरिवाल, मनीष सिसौदिया समेत सभी विधायक पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। सभी को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेल दे दी है।
दरअसल, दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि फरवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको अपने घर एक बैठक के लिए बुलाया इस दौरान वहां पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 11 आप विधायक मौजूद थे। उनको आरोप है कि बैठक के दौरान आप विधायकों ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी।
जानकारी के अनुसार जो चार्जशीट में दाखिसल की गई है उसमें कई हैरान करने वाले तथ्य दिए गए हैं। अगर ये सभी आरोप कोर्ट में साबित हो जाते हैं तो केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। चार्जशीट में लिखा गया है कि अंशु प्रकाश को साजिश के तहत रात में बुलाया गया और विधायकों से उनकी पिटाई कराई गई। इसके अलावा अफसरों पर आप के विज्ञापन के लिए बजट क्लियर करने का दबाव बनाया गया।
सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार और सलाहकार वीके जैन ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। कुल 20-25 गवाहों से पुलिस ने पूछताछ की थी। विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे, अंशु प्रकाश के मुताबिक इन्होंने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। बाद में अदालत से जमानत मिल गई थी। इस पूर्व आईएएस वीके जैन पुलिस के मुख्य गवाह हैं, जिन्होंने बयान में मारपीट की बात स्वीकार की है।