रिपोर्ट्: कुंदन शर्मा
काशीपुर: अगर आप अपने परिवार में शादी समारोह के दौरान ड्रोन कैमरे से वीडियो बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के तहत अब किसी भी पारिवारिक समारोह शादी समारोह जलसा शोभायात्रा तथा अन्य समारोहों में ड्रोन कैमरा चलाने से पहले इसकी प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है। इसको लेकर काशीपुर पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है।
अब समारोह के दौरान ड्रोन कैमरा चलाना आसान नहीं होगा यह हम नहीं बल्कि डीजीसीए की वेबसाइट www.dgca.nic.in कह रही है। भारत सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में साप स्पष्ट है कि ड्रोन को ऑपरेट करने से पहले नियमानुसार डीजीसीए से यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) तथा अननेम्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट (यूएओपी) प्राप्त करना जरूरी है। इसके साथ ही ड्रोन को ऑपरेट करने वाला पायलट भारत सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त होना जरूरी है। तो वहीं ड्रोन के प्रत्येक उड़ान से पूर्व डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो वहीँ डीजीसीए से ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेने के बाद संबंधित पुलिस थाने को इसकी सूचना ड्रोन उड़ाने से 24 घंटे पूर्व देनी अनिवार्य है।
देशभर के साथ-साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र के मुताबिक नो ड्रोन जोन में ड्रोन को नहीं उड़ाने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। जिसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 121, 121ए, 287, 336, 337, 338 के साथ-साथ AAI एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में शहर भर के फोटोग्राफरों के साथ एक बैठक की जाएगी जिसमें इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।