देहरादून: आखिरकार राज्य में नए सत्र से कार्मिकों को तबादले में राहत मिलने वाली है। प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को तबादला एक्ट को लेकर तैयारियां पूरी करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि गैरसैंण विधानसभा सत्र में पारित उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण विधेयक को अधिनियम बनाने को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी थी। अब इस एक्ट को लेकर सभी विभागों के लिए तैयारी पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब चंद दिनों में हस्तांतरण अधिनियम अस्तित्व में आ जाएगा और इस सत्र से कार्मिकों के तबादले में सियासी हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा।
स्थानांतरण हेतु समय सारणी के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत प्रत्येक सामान्य स्थानांतरण हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यस्थल के मानक के अनुसार 31 मार्च तक चिन्हीकरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा और सभी विभागों द्वारा शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मंडल स्तर तथा जनपद स्तर पर हस्तांतरण समितियों का गठन 1 अप्रैल तक करने को कहा गया है। प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम व दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, पात्र कर्मी को तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची 15 अप्रैल तक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अनिवार्य स्थानांतरण हेतु पात्र कार्मिकों से 20 अप्रैल तक 10 इच्छित स्थानों के विकल्प मांगे जाएंगे। स्थानांतरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि 25 मई से 5 जून तक होगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि 10 जून तक होगी। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के 2 दिन के अंदर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य किया गया है।