देहरादून: थाना प्रेमनगर से सूचना प्राप्त हुई कि आज दिनांक 24/07/20 को वादी लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी विंग नंबर 2/7/3, प्रेमनगर, देहरादून द्वारा थाना प्रेमनगर पर एक लिखित तहरीर देते हुए बताया कि उनकी मुलाकात अंजू यादव निवासी मोहनपुर, प्रेम नगर, देहरादून से हुई जो उनकी दुकान पर अक्सर सामान लेने आती थी। अंजू यादव द्वारा वादी को बताया गया कि वह उनकी सरकारी नौकरी लगवा देगी तथा बताया कि उनकी जान पहचान FRI देहरादून में नियुक्त किसी उच्च अधिकारी से है तथा वादी की मुलाकात शेर सिंह तोमर पुत्र फग्गन सिंह निवासी c-79 एफआरआई, थाना कैंट देहरादून, से कराई जिसके द्वारा वादी की सरकारी नौकरी लगवाने के एवज में ₹500000 की मांग की गई।
वादी द्वारा खुद की सरकारी नौकरी लग जाने का लालच में आकर शेर सिंह तोमर उपरोक्त को ₹200000 नगद दे दिए गए। कुछ दिन बाद जब वादी की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो वादी को पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है। वादी द्वारा अपनी धनराशि वापस मांगने पर विपक्षी गण द्वारा वादी को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए धनराशि वापस करने से इंकार कर दिया, जिस पर वादी द्वारा थाना प्रेमनगर पर तहरीर देकर शिकायत की गई।
वादी से प्राप्त धोखाधड़ी की तहरीर पर थाना प्रेमनगर पर मुकदमा संख्या 124/ 2020 धारा 420, 504, 506 भादवि बनाम अंजू यादव आदि पंजीकृत किया गया।
मुकदमे की तफ्तीश उप निरीक्षक प्रवीण सैनी के सुपुर्द की गई, जिसमें दौराने तफ्तीश आज दिनांक 25.07.2020 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त शेर सिंह तोमर उपरोक्त को गोरखपुर चौक के पास से विधिवत गिरफ्तार किया गया है। अन्य विपक्षी की तलाश जारी है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
अभियुक्त शेर सिंह तोमर पुत्र फग्गन सिंह, निवासी- c-79 एफ0आर0आई0 थाना कैंट, देहरादून हाल पता अनंत विहार, थाना पटेलनगर, देहरादून का रहने वाला है जिसकी उम्र 49 वर्ष है।
गठित पुलिस टीम में उप निरीक्षक प्रवीण सैनी, कॉन्स्टेबल प्रदीप सिंह व कॉन्स्टेबल सुबोध कुमार शामिल थे।