नैनीताल: हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से प्रदेश में दी जा रही आराम मशीनों व प्लाईवुड के लाईसेंस देने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, रामनगर निवासी रजनी शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार प्रदेश में आरामशीनों व प्लाईवुड फक्ट्रियों के लिए नए लाईसेंस जारी कर रही है जो गलत है। याचिका में कहा कि, सरकार इनको इंडस्ट्रीयल एरिया में लाइसेंस दे रहे है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरित है।
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आराममशीनों व प्लाईवुड के लाईसेंस देने पर रोक लगा दी है। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि 15 नवंबर से अब तक यदि कोई लाईसेंस जारी कर दिए गए है तो उन्हें वापस ले लिया जाए।