नई दिल्ली: क्या आपके पास 2000 और 200 रुपए के नए नोट हैं? अगर हैं तो उनको जरा संभालकर रखें। ये नोट आपको टेंशन में डाल सकते हैं। जीहां हम बिल्कुल सही बह रहे हैं। नोट जरा सा भी फटा तो गया काम से। इनके लिए आरबीआई ने अब तक एक्सचेंज पाॅलिसी ही लागूं नहीं की है। अब 2000 और 200 के कटे-फटे नोट बैंकों में नहीं बदले जा सकेंगे।
नोटबंदी को भले ही लोगों ने भुला दिया हो, और जो नहीं भूल सके वो भूलना भी चाहते हैं, लेकिन नोटबंदी के कुछ साइड इफेक्ट अब भी लोगों को रह-रहकर झटके दे रहे हैं। नोटबंदी के बाद जारी नए नोट को बदलने का अभी तक नियम जारी नहीं हुआ है। कटे, फटे और खराब नोट रिजर्व बैंक के आरबीआई एक्ट के सेक्शन 28 के तहत आता है। इस एक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट का उल्लेख है पर 200 और 2000 के नोट का कोई जिक्र नहीं है। 2000 रुपए का नोट 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद जारी हुआ था वहीं 200 का नोट पिछले साल अगस्त में जारी हुआ था।
आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष सी गर्ग ने हाल ही में कहा था कि 2000 के 6.70 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में हैं और रिजर्व बैंक ने इनको छापना बंद कर दिया है। बैंकर्स के मुताबिक नई सीरीज में अभी ज्यादा समस्या नहीं है हालांकि अगर नियम नहीं बदला गया तो आगे जाटकर दिक्कत आ सकती है। रिजर्व बैंक ने इस नियम में संशोधन के लिए 2017 में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा था। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।