नैनीताल: हाईकोर्ट ने 2013 में केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए आदि शंकराचार्य की समाधि को एक साल के भीतर पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार दिल्ली निवासी अजय गौतम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जून 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके दौरान अदी शंकराचार्य की समाधि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि आदि शंकराचार्य महान दार्शनिक व हिन्दू विचारक थे। उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए दस मठों का निर्माण किया था। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि को पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली है और धन राशि स्वीकृत हो गयी है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे आदि शंकराचार्य की समाधि को पर्वतीय वास्तुकला के अनुसार निर्माण करें।