देहरादून। सड़क पर सुरक्षित यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित की गई चालान की नई दरों को प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा आज से लागू कर दिया गया है। आज से ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना वाहन चालकों को खासा भारी पड़ सकता है।
पहली बार नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर जुर्माने और और सजा का प्रावधान किया गया है। नियमों के तहत बच्चे और किशोर यदि यातायात के नियम तोड़ेंगे तो वाहन स्वामी या अभिभावकों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे अपराध में शामिल वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र एक वर्ष तक निलंबित होगा और ऐसे बच्चे को 25 वर्ष तक की आयु तक शिक्षार्थी लाइसेंस नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार की अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग ने भी 37 प्रकार के चालान की दरों में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक, केंद्र सरकार की चालान की दरें रविवार से लागू हो जाएंगी। कंपाउंड फीस की दरें बाद में जारी होंगी। विभाग इनका जल्द निर्धारण कर देगा।
नियमों में पहली बार एंबुलेंस व अन्य आपातकालीन वाहनों को साइड न देने के मामले में जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई वाहन चालक इस नियम को तोड़ने का दोषी पाया गया तो उसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।