आधार कार्ड को अब तक तो जीवित व्यक्ति के लिए अनिवार्य था लेकिन अब जीवन के बाद भी आधार कार्ड अनिवार्य होने जा रहा है। सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, यह नियम एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा। नियम लागू होने के बाद आधार का साथ आपके जीवन के बाद भी रहेगा क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र बिना आधार नंबर के नहीं बन सकेगा।
गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल इंडिया की ओर से आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को मृत व्यक्ति का आधार नंबर देना होगा।
मंत्रालय का कहना है कि इससे पहचान को लेकर होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगेगी। साथ ही आधार कार्ड को जरूरी करने से मृत व्यक्ति के संबंध में सही जानकारी मिल सकेगी। आधार से मृत व्यक्ति की पहचान को रिकॉर्ड करना भी आसान होगा। गृह मंत्रालय का यह नया फरमान पहली अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा। जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय को इससे फिलहाल दूर रखा गया है।
जिसके पास आधार नंबर नहीं है उस पर गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसे में डेथ सर्टिफिकेट में यह दर्ज रहेगा कि मृतक का आधार कार्ड नहीं है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि इस बारे में कोई भी गलत जानकारी देना एक अपराध माना जाएगा। मृतक के आधार के साथ-साथ उसके करीब सदस्य जैसे, पति-पत्नी, माता-पिता या फिर बेटा-बेटी का भी आधार नबंर डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर्ज कराना होगा।