देहरादून: कोविड स्थिति में सुधार देखते हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए नई गाइडलाइन में कुछ छूट दी गई है। अब उत्तराखंड में राजनीतिक दल प्रातः 8 से साँय 8 बजे तक प्रचार किया जा सकेगा। अब चुनाव प्रचार हेतु इनइंडोर सभा चिन्हित स्थान की 50% व आउटडोर सभा की 30% क्षमता के साथ की जा सकेगी।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड 19 के तहत 31 जनवरी को जारी एसओपी को संशोधित किया है। नई एसओपी में साँय आठ बजे के बार चुनाव प्रचार व अन्य राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। आज मुख्य सचिव ने नई कोविड गाइडलाइन्स जारी करते हुए राजनीतिक दलों के लिए नए मानक लागू किए है । मुख्य सचिव के अनुसार सभा-रैली के दौरान कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना होगा।
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