देहरादून: पुलिस मुख्यालय देहरादून से जानकारी प्राप्त जुई कि आज दिनांक 15 जुलाई, 2021 को पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, अशोक कुमार द्वारा उत्तराखण्ड शासन के निर्णयानुसार कांवड़ यात्रा को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक कुमांयू परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र एवं समस्त जनपदों के प्रभारियो के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए यह महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये गयेः
उत्तराखण्ड शासन के निर्णयानुसार कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित किया गया है उसके अनुपालन हेतु एसओपी सम्बन्धित जिलाधिकारियों से मिलकर तैयार कर ली जाए।
कांवडिया यदि हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारनटाईन करने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देशन में क्वारनटाईन किए जाए।
यदि कोई कांवडिया सडक पर दिखाई दे तो उसे सम्मानपूर्वक आफ् रोड कर बस अथवा अन्य माध्यम से वापस करवाया जाय।
जनपदों द्वारा विशेष रूप से हरिद्वार, देहरादून, टिहरी एंव पौडी गढवाल कांवड इन्फोर्समेन्ट टीम का गठन किया जाए जो प्रतिबन्धित कांवड मेले के दौरान पैटोलिंग करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी।
ट्रेनों से आने वाले कावडियां को रोकने हेतु ट्रेनों को जनपद हरिद्वार से पहले पडने वाले रेलवे स्टेशनो पर रोककर उतारा जाएगा और उन्हें वहीं से शटल बसों के माध्यम से वापस किया जाएगा।
जनपद हरिद्वार में बाॅर्डर थानों के साथ कांवड़ मेले के प्रतिबन्ध सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें अन्य राज्यों के बार्डर से लगे जनपदों के परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाय, बैठक में संयुक्त रूप से टैकरों के माध्यम से गंगाजल भेजे जाने पर विचार कर लिया जाय।
कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कांवड संघ एवं समीतियों से वार्ता कर उन्हे अवगत करा दिया जाए।
कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कांवड संघ एवं समीतियों से वार्ता को थाने की जी डी में भी अंकित किया जाए ताकि अगर कोई कोविड महामारी एक्ट को उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने में आसानी हो, एंव जिला प्रशासन से आवश्यक रूप से मजिस्टेट नियुक्त करा लिया जाय।
इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखा जाए कि यदि कोई व्यक्ति अस्थि विसर्जन हेत हरिद्वार आता है तो उसे ना रोका जाए।
समस्त जनपदों में दुकानदारों को बता दिया जाए कि कांवड से सम्बन्धित सामग्री बेचा जाना भी प्रतिबन्धित रहेगी।