देहरादून: उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया। अब आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
यह भी पढ़ें: Video: आज ब्रम्हमुहूर्त में सुबह 5 बजे पूरे विधि विधान के साथ खुले बाबा केदारनाथ के कपाट
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा। अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है। वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
यह भी पढ़ें: Video: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एम्स ऋषिकेश में टेलीमेडिसिन सेवा “गरुड़” का किया उद्घाटन, इस टेलीमेडिसिन सेवा से प्रदेश के सभी 110 तहसीलों में देशभर के 898 ट्रेनेड मेडिकल और पेरामेडिकल छात्रों द्वारा दिया जाएगा मेडिकल सम्बन्धी जानकारी और परामर्श
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून व राशन की दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी, परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें: राज्य में नई व्यवस्था डिसेंट्रलाइज्ड कोविड केयर सिस्टम होगी लागू, शहरी के साथ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी होगी लागू, म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की चुनौती से निपटने के लिए भी राज्य सरकार तैयार – सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी
क्लिक करें⬇️