नई दिल्ली: कोरोना वायरस को देखते हुए देश में चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। राष्ट्रीय अपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्रशासनों को 31 मई तक लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश जारी किए है।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार रेड, ग्रीन और आरेंज जोन निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार रेल और मेट्रो सेवाएं 31 मई तक बंद रहेंगी। मॉल और रेस्टोरेंट भी नहीं खोले जाएंगे। हालांकि खाने की होम डिलिवरी जारी रहेगी। ताजा आदेश के अनुसार पूरे देश में होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर भी रोक रहेगी। साथ ही सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और 10 साल से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बाहर आने पार प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही यदि राज्यों की सहमति हो तो एक राज्य से दूसरे के बीच यात्री वाहनों और बसों को अनुमति दी जा सकती है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति रहेगी।आदेश में कहा गया है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही स्कूलों कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं को भी 31 मई तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि आनलाइन क्लास जारी रहेंगी। स्कूलों को इसे प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है।
इस बार के गाइडलाइन्स में 4 बड़े बदलाव किए गए है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब रास्ता खोल दिया गया है। राज्यों को छूट दी गई है कि यदि दोनों राज्य सहमत हैं तो अन्तरराज्यीय बस सेवा शुरू कर सकते हैं। वहीं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जॉन डिसाइड करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। सरकार ने स्टेडियम खोल दिये गए, लेकिन दर्शक नहीं होंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट के किचन होम डिलेवरी के लिए खोल दिए गए।
गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार देश में जोन की संख्या बढ़ा दी गई है। अभी तक कोरोना के मामलों के आधार पर रेड ग्रीन और आरेंज जोन बनाए गए थे। वहीं अब बफर जोन और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
राष्ट्रीय अपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्रशासनों को 31 मई तक लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने इस बारे में ऑर्डर जारी किया है। इस आदेश में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा गया है। एनडीएमए ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उसका कहना है कि देश में लॉकडाउन के बारे में नेशनल एग्जिक्यूटिव कमेटी (एनईसी) ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 10 (2) के तहत समय-समय पर ऑर्डर और स्पष्टीकरण जारी किए हैं।
गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन-4 की घोषणा होने से पहले ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि31 मई तक के लिए बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजॉय मेहता ने लॉकडाउन की अवधि के विस्तार का एक आदेश जारी किया है आदेश में कहा गया है, ‘लॉकडाउन के आदेशों में चरणबद्ध तरीके से रियायतों को अधिसूचित किया जाएगा।
देश में लॉकडाउन पहला फेज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगाया गया था। इसके बाद दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की गई जो 15 अप्रैल से 3 मई तक रहा। इसके बाद 14 दिनों के लिए 4 मई को लॉकडाउन के तीसरे फेज की घोषणा की गई जो आज खत्म हो रहा था। देश में पिछले 54 दिनों से लॉकडाउन लागू है।
भारत में Covid-19 संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 90927 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 2872 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमितों की संख्या 90927 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4987 नए मरीज़ मिले हैं और 120 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 34109 मरीज कोरोना जैसी बीमारी से ठीक हुए हैं।