नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधा के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिये है कि सरकार सभी पूर्व सीएम को नोटिस भेजकर कोर्ट को अवगत कराए। रुलक संस्था ने कोर्ट में पूर्व सीएम सुविधा एक्ट को चुनौती दी है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा लाये गए ऑर्डिनेंस को भी कोर्ट ने चुनौती दी थी जिसमे कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया था। अब एक्ट आने के बाद रुलक ने नई पीआईएल दाखिल की। कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी राज्य सरकार की तरफ से नोटिस भेजने के निर्देश है। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता का कहना है जो भी आवास और भत्ते राज्य सरकार की तरफ से दिए गए वी नियम विरुद्ध है।मामले की मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में हुई। सभी पूर्व सीएम को राज्य सरकार की तरफ से 10 दिनों के भीतर नोटिस भेजने का आदेश दिए जाये