देहरादून: हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों को एक और मौका देते हुए नगर निगम ने छूट की सीमा पंद्रह दिन और बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 31 दिसंबर तक थी लेकिन पार्षदों ने सीमा बढ़ाने को मेयर सुनील उनियाल गामा व नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय से मिलकर सीमा एक महीने आगे बढ़ाने की मांग की। हालांकि, महापौर ने फिलहाल 20 फीसद छूट की सीमा पंद्रह दिन आगे बढ़ाकर पंद्रह जनवरी अंतिम तिथि तय की।
मेयर की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि इसके बाद सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। यह समय-सीमा पुराने 60 वार्ड के लिए है नए क्षेत्रों में यह सीमा 31 जनवरी रहेगी। यानि अगर आपने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है तो अगले 25 दिन के भीतर टैक्स जमा करा दें। टैक्स में वसूली में कड़े प्रावधानों के तहत नगर निगम पंद्रह जनवरी के बाद हर बकायेदार से पंद्रह फीसद राशि बतौर जुर्माना ली जाएगी। वित्तीय वर्ष बीतने में अब करीब तीन माह का समय बाकी है और अब तक 50 फीसद भवन मालिकों ने नगर निगम में टैक्स नहीं जमा कराया।