उत्तराखंड: उत्तराखंड में चारधाम समेत आठ तीर्थ स्थलों में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश नगर निगम और पिरान कलियर के 1.6 किमी क्षेत्र में भी मदिरा की दुकान खोलने पर पाबंदी रहेगी। आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब और नानकमत्ता तीर्थ स्थलों में मदिरा की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी।