नई दिल्ली: महाराष्ट्र में सरकार गठन के खिलाफ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, फडणवीस सरकार को कल यानी बुधवार को फ्लोर टेस्ट देना होगा। यह फ्लोर टेस्ट बुधवार शाम 5 बजे से पहले होगा। फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलिकास्ट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के तीन जज जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘महाराष्ट्र विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य 27 नवंबर को शपथ लेंगे। हम महाराष्ट्र के राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि वह 27 नवंबर को विश्वास मत सुनिश्चित करें।’ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा की पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत के लिए गुप्त मतदान नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया पांच बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि चुनाव नतीजे घोषित होने के एक महीने बीत जाने के बावजूद विधायकों ने शपथ नहीं ली। कोर्ट के मुताबिक, हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए फ्लोर टेस्ट का अंतरिम आदेश जरूरी है।