नई दिल्ली:
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है । यह नोटिस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया ।
जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की है कि लोगों की बचत का बीमा किया जाए, ताकि सभी निवेशक अपना पैसा वापस पा सकें । इसके साथ ही कानून बनाने की मांग की गई है, जिससे ऐसे घोटाले न हो । अब इस मामले में 22 जनवरी को सुनवाई होगी । पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि उन 15 लाख लोगों को उनका पैसा वापस दिलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए, जिनका पैसा पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपेरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) में घोटाले में फंसा हुआ है । सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा था ।