नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कांग्रेस नेता को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
चिदंबरम ने 2007 में वित्त मंत्री रहते हुए फर्म में विदेशी निवेश को मंजूरी देने में कथित भूमिका निभाई थी। एजेंसी ने उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर इस मामले में रिश्वत लेने आरोप लगाया है। सीबीआई द्वारा 21 अगस्त को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही चिदंबरम हिरासत में हैं। उन्होंने निचली अदालत का रुख न करके सीधे उच्च न्यायालय में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी। चिदंबरम को यहां उनके जोर बाग स्थित घर से गिरफ्तार किया गया था और वह तीन अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।