टिहरीः शिक्षा विभाग ने मदन नेगी के ऐंजल इंटरनेशनल स्कूल में मानकों की अनदेखी के चलते मासूम बच्चों की मौत के बाद अब इन स्कूलों पर शिकंजा कस दिया है। जिले में बिना मान्यता के चल रहे 19 निजी स्कूलों पर बंदी की तलवार लटक रही है। ये विद्यालय या तो बिना मान्यता के चल रहा है / या पूर्व में मान्यता प्राप्त थे लेकिन वर्तमान में मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी है ।
जिले में शिक्षा विभाग की नाक के नीचे बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों पर अब विभाग कड़ा एक्शन लेने के मूड में हैं। कंगसाली गांव में सड़क हादसे में दस बच्चों की मौत के बाद सामने आया था कि मदन नेगी के जिस ऐंजल इंटरनेशनल स्कूल में यह सभी बच्चे पढ़ते थे उसकी मान्यता ही नहीं थी और स्कूल प्रबंधन अवैध रुप से स्कूल का संचालन कर रहा था। इस मामले में शिक्षा विभाग की भी बड़ी लापरवाही सामने आई थी। अब शिक्षा विभाग ने 19 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। जवाब सही न दिए जाने पर विभाग का कहना है कि स्कूल सीधा बंद कराए जाएंगे।
इन स्कूलों को जारी किया गया नोटिस
भगवाना देवी शिक्षा निकेतन नजीबाबाद रोड कोटद्वार । बाल शिक्षा निकेतन काशीरामपुर बी0वी0एस0एन0 पब्लिक स्कूल मानपुर । ऋषि बाल शिक्षा निकेतन लालपानी स्नेह । ग्रीन लेण्ड पब्लिक स्कूल लालपानी । बाल विद्या निकेतन पदमपुरा बाल शिक्षा निकेतन विकास नगर, चिन्द्रज्योति पब्लिक स्कूल गोविंदनगर, सरस्वती विद्या निकेतन झण्डीचौड़, बालमती पब्लिक प्राइमरी स्कूल मोहरा , झानवृक्ष पब्लिक स्कूल मानपुर, सरस्वती विद्या मंदिर कालाबड कोटद्वार, शान्ति इण्टरनेशनल दुर्गापुरा, बलूनी पब्लिक स्कूल नजीबाबाद कोटद्वार,मा धारी पब्लिक स्कूल बालासौड, सरस्वती शिक्षा मंदिर नालीवाला, एम०पी०एन० शिबुनगरा शामिल है।
FIR दर्ज कर सीज होंगे स्कूल, वसूला जाएगा दण्डात्मक शुल्क
बता दें कि मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी ( प्रा०शि० ) पौड़ी तथा समस्त प्रभारी सीधा समन्वयक विकास क्षेत्र दुगड़ता को नोटिस जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित कर ले कि उनके सीआरसी० क्षेत्रान्तर्गत कोई भी निजी विद्यालय बगैर मान्यता के संचालित नहा रहा हा । उपयुक्त उल्लिखित विद्यालयों के अतिरिक्त बगैर मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों की सूचना अपोहस्ताक्षरी कार्यालय को तत्काल उपलब करा दें । और कहा कि अग्रिम माहों में निजी विद्यालयों में संयुक्त निरीक्षण किये जाने पर यदि कोई बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित होते हुए पाया गया तो सुसंगत विधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए विद्यालय को सीज करने की कार्यवाही भी की जायेगी तथा अनुमन्य दरका हिसाब से प्रतिदिन का दण्डात्मक शुल्क भी वसूल किया जायेगा ।