211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव, अब 50 वस्तुएं ही 28% वाले स्लैब में

Please Share

211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव, अब 50 वस्तुएं ही 28% वाले स्लैब में 2 Hello Uttarakhand News »

नई दिल्लीः गुवाहटी में हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगी।

जीएसटी में इस बदलाव के बाद आम जनता को काफी राहत मिली है। इस फैसले के बाद 28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब 228 वस्तुएं नहीं सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं। इसमें अब पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, दोपहिया वाहन और विमान इस स्लैब में रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद की नई सिफारिशों से जनता को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आम जन को जीएसटी से जुड़ी हर राहत देने को तैयार है।

गृह मंत्री राजनाथ ने सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आम आदमी को राहत देने के लिए जीएसटी में हर संभव बदलाव के लिए केंद्र सरकार व पीएम मोदी का आभार जताया।

211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव, अब 50 वस्तुएं ही 28% वाले स्लैब में 3 Hello Uttarakhand News »

इन चीजों पर 28 प्रतिशत की जगह लगेगा 18 प्रतिशत टैक्स
परफ्यूम, मेकअप के सामान, फैन, पंप्स, कंप्रेसर, प्लास्टिक के सामान, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट्स के सामान, प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर, सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल, रेजर और रेजर ब्लेड, बोर्ड, सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान, पार्टिकल फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, लकड़ी के बने सामान, लकड़ी के फ्रेम, फर्नीचर, गद्दे और बिस्तर, डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान, कटलरी, स्टोव, कुकर, नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस, कपड़े, चमड़े के कपड़ों के सामान, संगमरमर, ग्रेनाइट के बने सामान, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, सीमेंट, इलेक्ट्रिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट, वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, ट्रक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, हैंडबैग, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान, शेविंग के सामान, डियोड्रेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान, वॉल पेपर, ग्लास के सभी प्रकार के सामान, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, अग्निशमक उपकरण, बुलडोजर्स, लोडर, रोड रोलर्स, एस्केलेटर, कूलिंग टॉवर, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान, कृत्रिम फूल, पत्ते और कृत्रिम फल, कोको बटर, वसा और तेल पाउडर, चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम, रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान, चश्में और दूरबीन।

18 के बजाए इन वस्तुओं पर लगेगा 12 फीसद जीएसटी

प्रिंटिंग इंक, टोपी, गाढ़ा किया हुआ दूध, कृषि, बागवानी, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, जूट, कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग, मधुमेह रोगियों को दिया जाने वाला भोजन, रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब, पास्ता और सिलाई मशीन का सामान।

अब इन वस्तुओं पर 18 के बजाए लगेगा सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी
कुलिया, नारियल का बुरादा, इडली और डोसा, कपास के बुने हुए कपड़े, तैयार चमड़ा, चमड़े से बने सामान, फ्लाई एश, फिशिंग नेट और फिशिंग हुकचटनी पाउडर, पफ्ड राइस चिक्की, पीनट चिक्की, सीसम चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, खाजा, काजू कतली, ग्राउंडनट स्वीट गट्टा।

You May Also Like

Leave a Reply