जम्मू: देश को झकझोर देने वाली जम्मू-कश्मीर के कठुआ में हुई रेप और मर्डर की घटना पर आज फैसला सुनाया गया। 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले मुख्य आरोपी सांजी राम समेत अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसके अलावा सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है. इन सभी आरोपियों की सजा का ऐलान भी आज दोपहर दो बजे किया जाएगा।
बता दें कि जम्मू के कठुआ में पिछले साल जनवरी के महीने में आठ साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई । बच्ची को कई दिनों तक ड्रग्स देकर बेहोश रखा गया था। उसे पिछले साल 10 जनवरी को अग़वा किया गया था और करीब एक सप्ताह बाद उसका शव मिला था. इस मामले को लेकर देशभर में प्रदर्शन हुए थे।मामले की सुनवाई बंद कमरे में तीन जून को पूरी कर ली गई थी और फ़ैसला 10 जून को सुनाना तय हुआ था। सोमवार को करीब दस बजे मामले के सभी सात अभियुक्तों कोर्ट लाया गया. इसके बाद फ़ैसले को सुनाने की कार्यवाही शुरू हुई।
इन 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है:
1. ग्राम प्रधान सांजी राम (मुख्य आरोपी)
2. स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया,
3. रसाना गांव परवेश दोषी,
4. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज,
5. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता,
6. पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार
जबकि सांजी राम का बेटे विशाल को बरी कर दिया है. कठुआ मामला जब सामने आया था तो देश ही नहीं दुनिया में इसने सुर्खियां बटोरी थीं। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के सेलेब्रिटी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे थे।गौरतलब है कि फ़ैसले से पहले जम्मू के कठुआ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज़िले में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।इस मामले की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुनने को मिली थी. अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने आठ वर्षीय बच्ची से रेप और हत्या की घटना को ‘डरावना’ बताया था. उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस संबंध में प्रशासन न्याय ज़रूर सुनिश्चित करवाएगा।