नैनीताल: उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय करोड़ों रुपये के घपले में फंसे मृत्युंजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नैनीताल हाई कोर्ट में बुधवार को जस्टिक रविन्द्र मैठाणी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उनकी पत्नी की बेल याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब पुलिस किसी भी वक़्त श्वेता मिश्रा को गिरफ्तार कर सकती है।
बता दें कि उत्तराखंड विवि में करोडों के घपले में गिरफ्तार कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा की पत्नी श्वेता मिश्रा के नाम दर्ज अकूत संपत्ति को लेकर सतर्कता टीमें भी हैरान हैं। जांच में नित नई प्रॉपर्टी और सबूत मिलने से श्वेता की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि, श्वेता ने फिलहाल हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर ले रखा है। लेकिन विजिलेंस की जांच में सहयोग के निर्देश कोर्ट ने दिए थे। जिसके बाद बुधवार को सरकार की तरफ से अधिवक्ता राकेश थपलियाल ने अपना पक्ष रखा। अब हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए श्वेता की बेल याचिका को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि श्वेता के नाम सहस्रधारा क्षेत्र के धोरणखास, आइटी पार्क सहस्रधारा रोड में चार प्लाट दर्ज हैं। इन प्लाट की कीमत करोड़ों रुपये बताई गई है। इस प्रकरण में मिश्रा की पत्नी श्वेता मिश्रा, विवि को कंप्यूटर उपकरण आपूर्ति करने वाली फर्म अमेजन ऑटोमेशन की शिल्पा त्यागी, क्रिएटिव वर्ल्ड सॉल्यूशन की नूतन रावत और मिश्रा के ड्राइवर अवतार सिंह के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है। सतर्कता विभाग की ओर से इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420, 468, 471 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।