नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर 21 विपक्षी दलों की पुनर्विचार याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से 50 फीसद वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से मिलाए जाने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह मामले पर पुनर्विचार का इच्छुक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विपक्षी दलों ने कोर्ट से चुनाव आयोग को यह निर्देश देने के लिए कहा था कि वह 50 फीसदी वीवीपैट के ईवीएम से मिलान करे। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के संबंध में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कहा है कि एक ही मामले को कितनी बार सुनें। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा कि अदालत इस मामले में दख़ल देना नहीं चाहती हैं।
इससे पहले 8 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा क्षेत्र में पांच ईवीएम को वीवीपैट की पर्ची से मिलाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने इस आदेश में ईवीएम को वीवीपैट की पर्ची से मिलाने के आदेश को एक से बढ़ाकर पांच कर दिया था। वीवीपीटी की सुविधा होने पर ईवीएम मशीन से निकलने वाली पर्ची से वोट का मिलान करना संभव होता है।