राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका…

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नैनीताल: टीईटी रहित शिक्षामित्र और सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए आज हाईकोर्ट में न्यायधीश राजीव शर्मा और न्यायधीश शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के एकलपीठ द्वारा दिए गये फैसले को यथावत रखने का आदेश दिया है। जिसमे कहा गया था कि शिक्षामित्र को टीईटी पास होना अनिवार्य है।

पूर्व में सरकार ने एक शासनादेश जारी कर बिना टीईटी पास किये अभियर्थियों को शिक्षामित्र के रूप में समायोजित करने का शासनादेश निकाला था जिसको हाई कोर्ट में टीईटी पास कर रहे अभियर्थियों ने चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने इस शासनादेश को निरस्त करते हुए फैसला सुनाया था कि यह शासनादेश शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विरुद्ध है, शिक्षामित्र को टीईटी पास होना चाहिए।

इस आदेश को सरकार अाैर बिना टीईटी पास किये हुए अभियर्थियों ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार और टीईटी पास न किये हुए अभियर्थियों की विशेष अपील ख़ारिज कर दी।

कोर्ट ने सरकार को कहा है कि याचिका के कोर्ट में लम्बित होने के दौरान टीईटी कर रहे अभियर्थीओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप समायोजित किया जाये।

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