नैनीताल: भूमि का मुआवजा न देने पर हाई कोर्ट ने गम्भीर रुख अख्तियार किया है।
दरअसल देहरादून निवासी भाव हरि हरलाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यूपी आवास विकास ने ग्राम जाखन देहरादून से 1981 में उनकी 1.26 एकड़ जमीन अधिकृत की थी, लेकिन अभी तक उनको भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया।
बता दें कि पूर्व में सवोच्च न्यायलय याचिकर्ता के पक्ष में निर्णय दे चुका है लेकिन बावजूद उसके अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वहीँ मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को निर्देश दिए हैं कि वे एक महीने के भीतर याचिकर्ता को मुआवजा देने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें और इस सम्बन्ध में शपथ पत्र न्यायलय में दाखिल करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिये कि अनुपालन न होने पर सचिव आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश और सचिव शहरी विका 18 दिसम्बर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हों।