नई दिल्ली: आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष डायरेक्टर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है।
गुजरात कैडर के इस आईपीएस को स्पेशल डायरेक्टर बनाए जाने के बाद वकील प्रशांत भूषण ने एक एनजीओ की तरफ से याचिका दायर कर नियुक्ति रद्द करने की मांग की थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।
कॉमन कॉज एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा था कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध और नियमों के खिलाफ की गई है, ऐसे में सरकार के इस फैसले को रद्द किया जाए। बता दें कि उनके खिलाफ इनकम टैक्स को मिली एक डायरी में आरोप थे और सीबीआई निदेशक ने सिलेक्शन कमेटी के सामने नियुक्ति का विरोध किया था।
गौरतलब है कि सीबीआई ने 30 अगस्त को गुजरात के स्टर्लिंग बायोटेक और संंदेरा ग्रुप ऑफ कम्पनियों से रिश्वत लेने के आरोप में तीन वरिष्ठ आयकर अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कंपनी परिसर में से एक ‘डायरी 2011’ मिली जिसमें गुजरात में आयकर अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और राजनेताओं सहित आरोपी अधिकारियों को मासिक भुगतान का विवरण था। आरोप है कि अस्थाना का नाम भी सूची में शामिल है। जिसकी जांच खुद सीबीआई कर रही है।