15 नवम्बर तक इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटो के टेंडर खुलवाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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15 नवम्बर तक इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटो के टेंडर खुलवाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक 2 Hello Uttarakhand News »नैनीताल: हाईकोर्ट ने वन निगम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटो के लिए मांगे गए टेंडरों को खोलने पर 15 नवम्बर तक रोक लगा दी है। जबकि ये निविदा 1 अक्टूबर को खुलनी थी।न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने हल्द्वानी लालकुआं धर्म कांटा वेलफेयर सोसायटी के सचिव राकेश मोंगा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।दरअसल याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता राकेश ने कहा था कि वन निगम ने 20 अगस्त 2017 को इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटो की आपूर्ति, संचालन, स्थापना आदि कार्यो के लिए निविदा आमंत्रित की। इस टेंडर के लिए याचिकर्ताओ के साथ ही जेपी स्टोन क्रेशर, एलएसबी इंफ्राट्रैक सहित 11 लोगो ने निविदाएं भरी।जिसमें से 18 सिंतबर को याचिकर्ता सहित 3 अन्य की तकनीकी निविदायें सही पाई गई। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि जेपी स्टोन क्रेशर व एलएसबी की निविदाएं गलत तरीके से स्वीकार की गई हैं। साथ ही याचिकाकर्ता  राकेश ने यह भी कहा कि जेपी स्टोन क्रेशर व एलएसबी ने निविदा की शर्तों को पूरा नहीं किया था।वहीँ फोरेस्ट कारपोरेशन ने कोर्ट में बताया कि मामले में स्टे होने के कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका जवाब देते हुए कोर्ट ने उनसे कहा है कि तब तक वे कोई अपनी अंतिरम व्यवस्था करें।

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