नैनिताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मामले में जिला अधिकारी उधम सिंह नगर से दो सप्ताह के अंदर सम्बंधित रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश के0एम जोसफ आैर न्यायधीश वी0के बिष्ट की खंडपीठ में हुई।बता दे कि रुद्रपुर निवासी धर्मेन्द्र आर्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रुद्रपुर के भद्रपुर क्षेत्र की जनसंख्या लगभग सात सौ से आठ सौ के बीच है जिनमें से अधिकांश लोगो का नाम उत्तराखंड और यूपी दोनों वोटर लिस्ट में दर्ज है जिसके चलते उत्तराखंड से वोटर कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमारण पत्र, राशन कार्ड बनवा लिए है।इन प्रमाण पत्रों के आधार पर सभी एमएलए, ग्राम प्रधान के चुनाव में वोटिंग करने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह से ले रहे है। याचिकर्ता ने मांग की है कि ऐसे लोगो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के साथ ही इनके नाम उत्तराखंड से हटा दिए जाए।याचिकर्ता ने अपनी याचिका में लिखा है कि इस गैरकानूनी कृत्य की शिकायत उनके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग और एसएसपी से कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई लेकिन कुछ सकारात्मक परिणाम न निकलने पर जनहित याचिका दायर करनी पड़ी।याचिकर्ता ने अपनी याचिका में नामजद शिकायत की है, उनके नाम इस प्रकार है – रवि शर्मा; मनोज गंगवार; राजेश गंगवार; सेवा राम; सीमा सीता; पटेल गुलाब सिंह; अनोखे लाल; वीरेंद्र पटेल; निर्मला; देवेन्द्र सिंह; गजेन्द्र सिंह; गैदन लाल; सतीश शर्मा; आदि लोगो के नाम याचिका में दर्ज है।