नैनीताल: हाईकोर्ट ने पूर्व आदेशों का पालन न करने पर प्रिंसीपल सेक्रेट्री सिंचाई विभाग यूपी सेक्रेट्रेरेट लखनऊ टी वेंनकटेस व अधिशासी अभियंता उत्तराखंड गंगनहर रूड़की जिला हरिद्वार दिनेश कुमार को अवमानना का नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 7 मार्च 2018 को आदेश पारित कर कहा था कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के पूर्व में एक अन्य याचिका में पारित आदेश के क्रम में विभाग के द्वारा मीनाक्षी को भूमि अधिग्रहण करने के एवज में नियुक्ति प्रदान की गई है। उसी प्रकार याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए। अवमानना याचिका में कहा था कि इस आशय का प्रत्यावेदन याचिकाकर्ता ने 19 मार्च 2018 को अधिशासी अभियंता उत्तरीखंड गंगनहर रूडकी जिला हरिद्वार को दिया कि ऊपरी गंगा परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप याचिकाकर्ता के परिवार के एक सदस्य को विभाग में सेवा प्रदान करें। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद भी उसे अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रिंसीपल सेक्रेट्री सिंचाई विभाग यूपी सेक्रेट्रेरेट लखनऊ व अधिशासी अभियंता उत्तराखंड गंगनहर रूड़की जिला हरिद्वार दिनेश कुमार को अवमानना का नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।