नैनीताल: मुख्य सचिव को रायवाला से जगजीतपुर हरिद्वार तक स्टोन क्रेशर बन्द करने से सम्बंधित रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश के बाद आज मुख्य सचिव की तरफ से सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि रायवाला से जगजीतपुर तक सभी स्टोन क्रेशर बन्द करा दिए गए है। मामले की सुनवाई न्यायधीश सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने की।
पूर्व में केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड ने गंगा नदी से 5 किलोमीटर के दायरे में स्टोन क्रेशर व खनन बन्द करने के आदेश मुख्य सचिव को दिए थे परन्तु मुख्य सचिव पर आरोप है की उनके द्वारा आदेश का पालन नही किया गया था।
24 अगस्त को हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से स्टोन क्रेशर बन्द किये या नही के संबंध में 24 घण्टे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था ।