सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को पूरे देश में लागू कर दिया गया। दरअसल, केंद्र सरकार ने पशु ब्रिकी बैन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की थी। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उसपर रोक लगा दी थी।
अब वह रोक मद्रास के साथ-साथ पूरे देश पर लागू हो गई है। यह फैसला मंगलवार (11 जुलाई) को चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बैंच ने लिया। दोनों ने केंद्र सरकार के उस नोट को भी देखा जिसमें उस नोटिफिकेशन को फिर से नए सिरे से तैयार करने की बात कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आल इंडिया जमियतुल कुरैश एक्शन कमेटी की याचिका का भी निपटारा किया। उसमें 23 मई को जारी की गई नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था।
केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने कहा कि वह नोटिफिकेशन तबतक लागू नहीं होगी जबतक राज्य सरकार अपने यहां के बाजार या फिर ऐसी जगह जहां पशु बिक्री होती हो वहां पर इसे जरूरी नहीं करती।