सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में कंपनी के खिलाफ चल रही दिवालिया संबंधी कार्रवाई पर सोमवार को रोक लगा दी जिससे जेपी इंफ़्रा में निवेश करने वाले निवशकों को बड़ी रहत मिली है। इस फैसले के बाद दिवालिया संबंधी प्रक्रिया शुरू होने से पहले घर खरीददारों की स्थिति साफ हो जाएगी।
घर खरीदारों द्वारा दाखिल की गई याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एकल पीठ में की गई। जेपी इंफ्रा में 32 हजार से अधिक निवेशकाें ने निवेश किया हैं।
बता दे कि जेपी इंफ्राटेक को एनसीएलटी ने पिछले 10 अगस्त को दिवालिया घोषित कर दिया था। जेपी ग्रुप पर इस समय लगभग 8 हजार 365 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज आईडीबीआई बैंक का है।