देहरादून: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल www.cybercrime.gov.in की शुरुआत की है, जहां कोई भी नागरिक बच्चों को अश्लील ढंग से पेश करने वाली सामग्री (पोर्नोग्राफी) अश्लीलता के प्रसार, अश्लील यौन सामग्री और ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही इसमें नागरिक बाल अश्लीलता और बाल लैंगिक दुर्व्यवहार सामग्री या बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से जुड़े यौन मामलों की गुमनाम शिकायत भी कर सकेंगे।
साइबर क्राइम पोर्टल के विषय में जानकारी देते हुए अशोक कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि साइबर अपराध की अब ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गयी सूचना/सामग्री को संबंधित राज्य पुलिस द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही तथा पंजीकृत अपराधों पर संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित या शिकायतकर्ता अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रिपोर्ट और ट्रैक विकल्प चुनकर अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई को भी जान सकते हैं। टॉल फ्री नम्बर 155260 पर इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।