चाईनीज पटाखे बेचे तो विस्फोटक अधिनियम में जायेंगे जेल

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देहरादून: इस दिवाली उत्तराखण्ड में चाइनीज पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल, पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था दीपम सेठ ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें उन्होंने चाईनीज पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि अगर स्थानीय बाजारों में इन पटाखों की बिक्री करते कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार ने 31 अक्टूबर 2018 को मानवाधिकार आयोग में चाइनीज पटाखों पर रोक लगाने की विषय में अपील की थी। इससे पहले भी वर्ष 2016 में 20 अगस्त को भूपेंद्र कुमार ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया था। इस पर मानव अधिकार आयोग ने तभी चाइनीज पटाखों पर रोक लगाने के आदेश  दिए थे, लेकिन मानवाधिकार आयोग का यह आदेश पुलिस मुख्यालय की फाइलों में दबकर रह गया था।

वहीं, जब मामले पर कार्यवाही ना होने पर भूपेंद्र कुमार फिर से 31 अक्टूबर 2018 को मानवाधिकार आयोग गए तो मानवाधिकार आयोग ने 1 नवंबर को भूपेंद्र कुमार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के निदेशक को कार्यवाही करने के लिए दोबारा से आदेश कर दिए।

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